शिक्षा मंत्रालय द्वारा देश में संचालित कोचिंग संस्थानो के मनमाने रवैये को देखते हुये दिशानिर्देश दिया गया है कि कोई भी कोचिंग संस्थान अपने यहां 16 साल से कम उम्र के स्टूडेंड्स को अपने यहां दाखिल नहीं कर सकेंगे और अच्छे नंबर या रैंक दिलाने की गारंटी जैसे वादे भी नहीं कर सकेंगे । कोचिंग संस्थानों के मनमाने रवैये व बेतरतीब तरीके से नियमों का उल्लघंन करने को ध्यान में रखते हुये केन्द सरकार द्वारा नियम बनाये गये है । निजी कोचिंग संस्थानों की मनमाना बढ़ोतरी को रोकने के लिए भी यह एक मजबूत कदम माना जा रहा है । शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह दिशानिर्देश बच्चों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों, कोचिंग संस्थानों में सुविधाओं की में हिला हवाली करने व मनमाना तरीके से संस्थान को चलाने के साथ-साथ उनके द्वारा अपनाई जाने वाली शिक्षण पद्धतियों के बारे में मिली शिकायतों के बाद तैयार किए है ।
क्या कहा गया है नयी गाईडलाईन मेः-
शिक्षण मंत्रालय द्वारा जारी कोचिंग सेंटर विनियमन 2024 (Regulation of Coaching Centre) में दिये दिशानिर्देश में कहा गया, ‘‘कोई भी कोचिंग संस्थान स्नातक से कम योग्यता वाले शिक्षकों को नियुक्त नहीं करेगा । संस्थान 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते । कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों के नामांकन के लिए माता-पिता को भ्रामक वादे या रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकते । स्टूडेंड का कोचिंग संस्थान में दाखिला माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद ही होना चाहिए । ” नियम के अनुसार , ‘‘कोचिंग संस्थान कोचिंग की गुणवत्ता या उसमें दी जाने वाली सुविधाओं या ऐसे कोचिंग संस्थान या उनके संस्थान में पढ़े छात्र द्वारा प्राप्त परिणाम के बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी दावे को लेकर कोई भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकते हैं या प्रकाशित नहीं करवा सकते हैं या प्रकाशन में भाग नहीं ले सकते हैं.”
क्या फायदा होगा इस नियम सेः-
केन्द्र सरकार द्वारा जारी कोचिंग सेंटर विनियमन 2024 (Regulation of Coaching Centre) Guideliens_Coaching_Centres_en_0 में दिये दिशानिर्देश के प्रभावी रुप से लागू होने पर कोचिंग सेन्टर द्वारा मनमाने रुप से अपनाये जा रहे रवैये में सुधार होगा,जिसका सीधा असर विद्यार्थियों व उनक परिजनों को होगा । छात्रो की क्लास 05 घण्टे से उपर नही चलेंगी । कोचिंग संस्थान द्वारा दिये जा रहे भ्रामक विज्ञापन व भ्रामक वादे पर भी रोक लगेगी । नियम के प्रभावी रुप से लागू होने पर सभी कोचिंग संस्थानो द्वारा अपने यहां कम से कम स्नातक की डिग्री के शिक्षक रखने से भी शिक्षा के स्तर में सुधार आयेगा । साथ ही साथ छात्रों द्वारा की जा रही आत्महत्या के मामलो में कमी आयेगी । कोचिंग संस्थानो की बढती संख्या को भी नियंत्रण में रखा जा सकेगा ।
दिशानिर्देश न मानने पर जुर्मानाः-
केन्द्र सरकार द्वारा जारी कोचिंग सेंटर विनियमन 2024 (Regulation of Coaching Centre) में दिये दिशानिर्देश का उल्लघंन करने वाले कोचिंग संस्थानों को भारी जुर्माना देना होगा । कोचिंग सेंटर द्वारा पहली बार उल्लंघन पर 25 हजार, दूसरी बार एक लाख और तीसरी बार रजिस्ट्रेशन तक कैंसल होने के साथ-साथ भारी जुर्माना भी देना होगा ।
फीस भी होगी वापसः-
शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाईन के मुताबिक, कोर्स की अवधि के दौरान फीस नहीं बढ़ाई जा सकेगी । किसी छात्र ने पूरा भुगतान करने के बावजूद कोर्स को बीच में छोड़ने का आवेदन किया है,तो पाठ्यक्रम की शेष अवधि का पैसा वापस करना होगा ।पैसा वापस करनें में केवल कोचिंग की फीस ही नही,बल्कि हॉस्टल और मेस फीस भी शामिल होगी जिसे वापस करना पडेगा ।
केन्द्र द्वारा दिया गया सुझावः-
नियम को सशक्त बनाते हुए केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा सुझाव दिया है,कि कोचिंग संस्थनों पर दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए या अत्यधिक शुल्क वसूलने पर उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाना चाहिए । कोचिंग संस्थानों की उचित निगरानी के लिए सरकार ने दिशानिर्देश के प्रभावी होने के तीन महीने के भीतर नए और मौजूदा कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण करने का प्रस्ताव किया है। राज्य सरकार द्वारा उनके यहां संचालिच कोचिंग संस्थानो की गतिविधियों की निगरानी एवं उसका मूल्याकंन करें ।
और अधिक जानकारी के लिये शिक्षा मंत्रालय की आफिसियल वेबसाइट पर देखेंः-
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